हरियाणा सरकार ने 100 से 1000 किलो वाट के बिजली उपभोक्ताओं के लिए किया एनर्जी ऑडिट अनिवार्य

CHANDIGARH, 11 AUGUST: हरियाणा सरकार ने 100 किलो वाट से 1000 किलो वाट के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी ऑडिट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे सरकारी भवन जिनका बिजली का कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से ज्यादा है और उनका एनर्जी ऑडिट करवाते हैं तो उन्हें विभाग की ओर से शत प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा अर्थात सरकारी भवनों का एनर्जी ऑडिट बिल्कुल निशुल्क होगा।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं द्वारा एनर्जी ऑडिट करवाने के लिए अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग का एनर्जी ऑडिट करवाने से हमे यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि हमें ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि हम बिजली की ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकें। एनर्जी ऑडिट करवाने से यह भी जानकारी मिलती है कि हमारी बिजली कहां पर आवश्यकता से ज्यादा खर्च हो रही है।

प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी बिल्डिंगों के अलावा अन्य कोई उपभोक्ता जिनका बिजली का कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से ज्यादा है और वे अपनी बिल्डिंग का एनर्जी ऑडिट करवाना चाहते हैं तो उन्हे सरकार की ओर से 50 प्रतिशत और अधिकतम 50000 रुपए तक का अनुदान दिया जाऐगा। उन सभी बिल्डिंग उपभोक्ताओं जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलो वाट से 1000 किलोवाट है उनसे अनुरोध है कि वे अपने-अपने भवनों का एनर्जी ऑडिट करवाने के लिए जिला स्तर पर लघु सचिवालय स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालयों के कार्यक्रम अधिकारी अक्षय ऊर्जा विभाग से सम्पर्क स्थापित करें ताकि उनकी बिल्डिंगों का एनर्जी ऑडिट करवाया जा सके।

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