त्रुटियों के निवारण के लिए स्वयं ही कर सकते हैं पोर्टल पर आवेदन
CHANDIGARH, 21 AUGUST: हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता के हितों का ध्यान रखते हुए वर्ष 2023-24 का प्रॉपर्टी डाटा सत्यापित करने के लिए 15 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।
डॉ. गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स की पूर्ण अदायगी करने पर सीमित समय के लिए छूट दी है जो छूट 30 सितंबर, 2023 तक जारी रहेगा। अब प्रॉपर्टी धारक किसी भी प्रकार की त्रुटि के निवारण हेतु विभागीय पोर्टल पर स्वयं भी अपनी प्रॉपर्टी का डाटा सत्यापित कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए विभागीय पोर्टल http://ulbhryndc.org पर लॉगिन करें।