CHANDIGARH: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा के सभी 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का एक जनवरी 2021 को अर्हता तिथि मानकर 16 नवंबर, 2020 को ड्राफ्ट प्रकाशन करवाया गया है। सूची को अंतिम रूप देने से पहले मतदाताओं से 15 दिसंबर, 2020 तक दावे तथा आपत्तियां मांगी गई हैं।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं चुनाव विभाग के प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल ने बताया कि जिस व्यक्ति की आयु एक जनवरी, 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है और उसका नाम प्रकाशित की गई मतदाता सूची में शामिल नहीं है या उसके विवरण में किसी प्रकार की गलती दर्ज है तो उस व्यक्ति को 15 दिसंबर, 2020 तक संबंधित फार्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने जिला से संबंधित मतदान स्तर अधिकारी, निर्वाचक पंजीयन अधिकारी या जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवाना होगा। ये फार्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वैबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। फार्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भरा जा सकता है।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 28 नवंबर व 29 नवंबर, 2020 तथा 12 दिसंबर व 13 दिसंबर, 2020 को विशेष अभियान के दिन सभी बूथ स्तर अधिकारी सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए विभाग के टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।
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