1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर प्रदान की जाएगी आर्थिक सहायता
CHANDIGARH, 16 MARCH: हरियाणा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को सही मायनों में मूर्तरूप देने की अनेक पहले की हैं। इस कड़ी में सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक और अग्रणी कदम उठाते हुए अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दयालु योजना का शुभारंभ किया।
हरियाणा निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में मनोहर लाल ने कहा कि दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1 लाख 80 हजार रुपये तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रही मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, मानकीकृत सुनिश्चित करने और दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। इस न्यास द्वारा तीन योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले ग्रुप सी व डी कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना, छोटे कारोबारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना तथा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शामिल है।
पीपीपी डेटा के अनुसार ऑनलाइन मिलेगी सहायता राशि
मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु व स्थायी दिव्यांगता के मामले में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। मृत्यु के मामले में परिवार के मुखिया को और स्थायी दिव्यांगता के मामले में दिव्यांग लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने वर्ष 2023-24 के बजट अभिभाषण में हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से विभिन्न बीमा योजनाओं सहित इस योजना का लाभ देने की घोषणा की है। दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जाएगा। इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी। उन्होंने कहा कि पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के लाभार्थियों, जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, उनका प्रीमियम हरियाणा सरकार दे रही है। इस योजना के तहत निम्न प्रकार से सहायता प्रदान की जाएगी-
आयु वर्ग | बजट घोषणा के अनुसार मुआवजा (2023-24) | पीएमजेजेबीवाई में मुआवजा (18-50) | पीएमएसबीवाई में मुआवजा (18-70) आकस्मिक मृत्यु व स्थायी दिव्यांगता | न्यास द्वारा दी जाने वाली मुआवजा राशि |
5 से 12 वर्ष तक | 1 लाख रुपये | …. | …. | 1 लाख रुपये |
12 से अधिक व 18 वर्ष तक | 2 लाख रुपये | …. | …. | 2 लाख रुपये |
18 से अधिक व 25 वर्ष तक | 3 लाख रुपये | 2 लाख रुपये | 2 लाख रुपये | 1 लाख रुपये |
25 से अधिक व 40 वर्ष तक | 5 लाख रुपये | 2 लाख रुपये | 2 लाख रुपये | 3 लाख रुपये |
40 से अधिक व 50 वर्ष तक | 2 लाख रुपये | 2 लाख रुपये | 2 लाख रुपये | …. |
50 से अधिक व 70 वर्ष तक | 2 लाख रुपये | …. | 2 लाख रुपये | 2 लाख रुपये (केवल प्राकृतिक मृत्यु के मामले में) |
70 वर्ष से अधिक | 2 लाख रुपये | …. | …. | 2 लाख रुपये |
इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के मकरंद पांडुरंग, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बाल कृष्ण सहित प्रदेश अन्य अधिकारी उपस्थित थे।