पुलिस ने 1 किलो हेरोइन, 78.27 लाख रुपए की ड्रग मनी, जीवित कारतूसों समेत चार पिस्तौल, भारी मात्रा में सोना और छह वाहन भी किए बरामद
CHANDIGARH, 10 AUGUST: नशों और गैंगस्टरों के विरुद्ध चल रही मुहिम के हिस्से के तौर पर, पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने बम्बीहा गैंग से सम्बन्धित ख़तरनाक गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी भुल्लर को उसके दो साथियों समेत गिरफ़्तार किया है। वह हथियारों और नशों के सरहद पार से तस्करी में शामिल थे। गिरफ़्तार किए गए बाकी दो व्यक्तियों की पहचान राजविन्दर सिंह और परमबीर सिंह उर्फ बॉबी के रूप में हुई है।
पुलिस ने इनके पास से चार पिस्तौलें जिनमें एक .30 बोर और तीन .32 बोर शामिल हैं, समेत छह मैगज़ीनें और 125 जीवित कारतूस, 1.05 किलोग्राम हेरोइन, 78.27 लाख रुपए की ड्रग मनी, सात सोने की चूडिय़ाँ, 25 सोने के सिक्के, चार सोने की चेनें, सात सोने की अंगूठियाँ, एक चाँदी की चेन, स्कोडा, हौंडा सिटी और ब्रेज़ा समेत तीन कारों, यामाहा, हीरो डीलक्स और सपलैंडर समेत तीन मोटरसाईकल और 15 स्मार्टफ़ोन भी बरामद किए हैं।
हथियारों और नशीले पदार्थों की सरहद पार से तस्करी करने वाला यह दूसरा बड़ा मॉड्यूल है, जिसका पिछले दो दिनों में पंजाब पुलिस द्वारा पर्दाफाश किया गया है।
डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने बताया कि एडीजीपी प्रमोद बान के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने ख़तरनाक गैंगस्टर हैप्पी भुल्लर जो दविन्दर बम्बीहा गैंग का नामी शूटर है और दो कत्ल मामलों में वांछित है, को गिरफ़्तार करके बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि हैप्पी भुल्लर 2017 से फऱार था।
जानकारी के अनुसार हैप्पी भुल्लर आपराधिक पृष्टभूमि वाला मुलजि़म है और जालंधर के फाईनेंसर गुरमीत सिंह उर्फ टिंकू और जयपाल ग्रुप के विरोधी गैंग के मैंबर इन्दरजीत सिंह उर्फ टिंडा समेत दो कत्ल मामलों में शामिल होने के लिए और फिऱोज़पुर और यूटी चंडीगढ़ में दर्ज दो अन्य मामलों में वांछित है। राजविन्दर हैप्पी भी आपराधिक पृष्टभूमि वाला मुलजि़म है और एनडीपीएस एक्ट के मामलों में वांछित है, जबकि परमबीर बॉबी आम्र्स एक्ट केस में वांछित है।
प्राथमिक जाँच संबंधी और विवरण देते हुए एडीजीपी प्रमोद बान ने बताया कि दोषी बड़े स्तर पर सरहद पार से नशों की तस्करी में शामिल थे और जम्मू-कश्मीर में भी उनके सम्बन्ध हैं। उन्होंने आगे बताया कि इन ग़ैर-कानूनी गतिविधियों से होने वाली कमाई का प्रयोग वह हथियार और वाहन खरीदने के लिए करते थे, जिनको आगे अलग-अलग आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता था।
गौरतलब है कि एफआईआर नंबर 77 तारीख़ 08/08/2022 को भारतीय दंडावली (आईपीसी) की धारा 473 और 120-बी, एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 22, और 29, और आम्र्स एक्ट की धारा 25 के तहत एस.ए.एस. नगर के थाना ढकोली में मामला दर्ज किया गया है।