CHANDIGARH: पटाखों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) की ओर से आज जारी किए गए दिशा-निर्देशों के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में पटाखे बेचने और फोडऩे पर प्रतिबंध का अपना आदेश जारी रखा है। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में आज शाम आयोजित कोविड वाररूम की मीटिंग में यह फैसला किया गया। अब चंडीगढ़ के पटाखा विक्रेताओं को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर बुधवार को होने वाली सुनवाई से ही उम्मीद बची है।
पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस रिन्यू करने की फीस की जाएगी वापस
बताया जाता है कि कोविड वाररूम की मीटिंग में प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने पटाखों को लेकर एनजीटी की ओर से जारी दिशा-निर्देशों से प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को अवगत कराया और कहा कि यह दिशा-निर्देश पटाखों को लेकर चंडीगढ़ के फैसले का समर्थन करते हैं। इसके बाद प्रशासक बदनौर ने प्रशासन को निर्देश दिया कि लाइसेंस रिन्यू करने के लिए पटाखा विक्रेताओं से ली गई फीस को उन्हें वापस कर दिया जाए। प्रशासक ने शहर के लोगों से अपील की है कि वह त्योहारों के मौके पर कोविड-19 गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें, ताकि कोरोना के प्रसार को प्रभावी तरीके से रोका जा सके।