CHANDIGARH: कोविड -19 महामारी को और फैलने से रोकने के मद्देनजऱ भारतीय चुनाव आयोग ने आज बिहार विधानसभा और अन्य चल रहे या पास के भविष्य में होने वाले मतदान के दौरान स्टार प्रचारकों की दौरे सम्बन्धी संशोधित नियम जारी किये जिससे इस संकटकालीन दौर में सेहत सुरक्षा को बरकरार रखा जा सके।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये भारतीय चुनाव आयोग ने आज राष्ट्रीय /प्रांतीय राजनैतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों की संख्या घटा दी है। पहले राष्ट्रीय /प्रांतीय राजनैतिक पार्टियों के लिए 40 स्टार प्रचारक प्रचार कर सकते थे परन्तु वायरस फैलने के संभावित खतरे का जायज़ा लेने के बाद यह संख्या घटा कर 30 कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि ग़ैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के लिए यह संख्या 20 की जगह 15 कर दी गई है। आयोग ने स्टार प्रचारकों की सूची जमा करवाने की समय-सीमा में भी संशोधन किया है। अब नोटिफिकेशन वाली तारीख़ से 7-10 दिनों के अंदर यह सूची जमा करवानी होगी।
उन्होंने बताया कि जिन राजनैतिक पार्टियों ने स्टार प्रचारकों की सूची पहले ही जमा करवा दी है वह निर्धारित समय के अंदर-अंदर संशोधित सूची फिर जमा करवा सकते हैं।
इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुये प्रवक्ता ने बताया कि स्टार प्रचारकों की तरफ से किये जाने वाले प्रचार की मंज़ूरी सम्बन्धी विनतियाँ प्रचार शुरू होने से कम से -कम 48 घंटे पहले जिला चुनाव अथॉरिटी के पास जमा करवानी होंगी जिससे सेहत सुरक्षा सम्बन्धी ज़रुरी सभी सुरक्षा उपाय समय पर अमल में लाए जा सकें।
चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल जो पोलिंग की तैयारी का जायज़ा लेने बिहार गया था, को स्टार प्रचारकों के दौरे के दौरान बड़ी भीड़ों के मामले के बारे जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि आयोग की आज हुई मीटिंग में इस मामले को ध्यान के साथ विचारा गया है। महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति के मद्देनजऱ सभी तथ्यों और हालत पर विचार करने और राजनैतिक पार्टियों के चुनाव मुहिम सम्बन्धी ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाई रखने के बाद आयोग ने स्टार प्रचारकों के बारे नियमों पर फिर से विचार करने का फ़ैसला लिया गया है।
प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे प्रचारकों की तरफ से चुनाव प्रचार करने पर किये खर्च को किसी भी उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल करने से छूट दी गई है।