शिक्षा विभाग ने स्कूल छोडऩे का प्रमाण पत्र देने की विधि को सरल बनाया

CHANDIGARH: पंजाब सरकार ने विद्यार्थियों को स्कूल छोडऩे का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने की विधि को आसान बना दिया है, जिस कारण विद्यार्थियों को अब यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बार-बार स्कूलों के चक्कर नहीं मारने पड़ेंगे।

इसकी जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि स्कूल छोडऩे का प्रमाण पत्र देने की विधि को आसान बनाने के लिए विभाग ने एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार द्वारा जारी किए गए पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित जि़ला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का सुपरीटेंडैंट इस नए तैयार किए गए पोर्टल पर लॉग-इन करके स्कूल से ऑनलाईन प्राप्त ट्रांसफर सर्टिफिकेट की कॉपी का प्रिंट लेकर दो घंटे के अंदर जि़ला शिक्षा अधिकारी से हस्ताक्षर करवा कर संबंधित अधिकारी को देगा।

जि़ला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में मौजूद न होने की सूरत में उसके आने के तुरंत बाद इसको जारी करवाएंगे। प्रवक्ता के अनुसार सुपरीटेंडैंट के कार्यालय में उपस्थित न होने की सूरत में उसकी जि़म्मेंदारी कार्यालय में उपस्थित वरिष्ठ कर्मचारी निभाएगा।

स्कूल प्रमुखों को हिदायत की गई है कि वह पोर्टल पर प्रमाण पत्र अपलोड़ करने से पहले संबंधित विद्यार्थी के विवरणों का मिलान अच्छी तरह स्कूल के दाखि़ला ख़ारिज रजिस्टर के साथ करें।

जि़ला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस सम्बन्ध में किसी भी स्कूल का रिकॉर्ड दफ़्तर में न मँगवाएं और न ही इस मंतव्य के लिए कोई अध्यापक /कर्मचारी संबंधित जि़ला शिक्षा अधिकारी के दफ़्तर में बुलाया जाएगा।

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