तकनीकी शिक्षा विभाग की सेवाएं अब हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के दायरे में
CHANDIGARH,20 JULY: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किये जा रहे हैं।
हाल ही में तकनीकी शिक्षा विभाग की 4 सेवाओं को हरियाणा अधिकार सेवा अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित किया गया है। इनमें डिग्री प्रमाणपत्र, विस्तृत अंक कार्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांस्क्रिप्ट प्रमाणपत्र जारी करना शामिल है। इन सभी सेवाओं को दीनबंधु छोटू राम विश्वविद्यालय, सोनीपत के लिए ऑटो अपील सिस्टम (आस) पर जोड़ा गया है।
डिग्री प्रमाणपत्र, विस्तृत अंक कार्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिनों की अवधि की आरटीएस समय सीमा तय की गई है। इसके अलावा, आवेदन की तारीख से 30 दिनों की समयसीमा के भीतर ट्रांसक्रिप्ट प्रमाणपत्र जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
गुप्ता ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय आरटीएस समय सीमा के भीतर इन चार सेवाओं को वितरित करने में विफल रहता है, तो नागरिक की ओर से शिकायत स्वचालित रूप से प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण को भेज दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत 656 सेवाएँ अधिसूचित हैं, जिसमें अपीलीय प्राधिकारियों के साथ-साथ समयसीमा भी परिभाषित की गई है। कोई भी नागरिक इन अधिसूचित सेवाओं की सूची हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की वेबसाइट www.harana-rtsc@gov.in पर देख सकता है। 36 विभिन्न संस्थाओं से संबंधित 403 सेवाओं को अब आस से जोड़ा गया है।