CHANDIGARH, 7 MARCH: हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बजट सत्र के दौरान सदन को अवगत कराया कि प्रदेश सरकार नगरपालिकाओं की सीमा में पडऩे वाली कम नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे वाली 845 कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए नगर एवं गांव आयोजना विभाग द्वारा रेजिडेंट वेलफैयर एसोसिएशन और डेवलपर्स से पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए थे।
गुप्ता आज यहां चल रहे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक राम कुमार गौतम द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत कराया कि हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्रों (विशेष प्रावधान) अधिनियम,2016 को 10 सितम्बर, 2021 को संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। संशोधन के अनुसार नई कॉलोनी में 31 मार्च,2015 से पहले 50 प्रतिशत प्लाटों पर निर्माण कार्य होने की शर्त को हटा दिया गया है।
इसके अलावा, सभी कॉलोनियों को श्रेणीवार गु्रप में बांटा गया है, जिनमें 25 प्रतिशत तक निर्मित क्षेत्र वाली कॉलोनियां, 25 से 50 प्रतिशत के बीच, 50 से 75 प्रतिशत के बीच तथा 75 प्रतिशत से अधिक निर्मित वाली कॉलोनियां शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि कॉलोनियों को नियमित करने के लिए लगभग 1300 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन कॉलोनियों या किसी अन्य कॉलोनी को 14 फरवरी, 2020 के पत्र द्वारा बताए गए मानदंडों को पूरा करने पर कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों में घोषित किया जाएगा।
विधायक सुरेन्द्र पंवार द्वारा बताया कि नगर निगम, सोनीपत में 30 से 40 पुरानी सीवर व पीने के पानी की लाइनें बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के वाचाराधीन है, पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि 30 से 40 वर्ष पुरानी सीवर व पीने के पानी की लाइने बदलने का कोई नियम नहीं है। परन्तु अटल नवीनीकरण व शहरी परिवर्तन मिशन(अमृत-1) के तहत सोनीपत नगर निगम ने 14 किलोमीटर पुरानी सीवर लाइन तथा 8.7 किलोमीटर ट्रंक सीवर लाइन बदलने का कार्य आबंटित किया जा चुका है और 30 जून, 2022 तक पूरा होना आपेक्षित है।