यूनिवर्सिटियों और कालेजों को कोविड -19 सम्बन्धी शर्तों का पालन यकीनी बनाना होगा
CHANDIGARH: पंजाब सरकार ने सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियो सहित सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त कालेज निर्धारित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत 21 जनवरी से फिर पूर्ण रूप से खोलने का फ़ैसला किया है। इस सम्बन्धी उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से सभी सरकारी और गैर सरकारी यूनिवर्सिटियों को पत्र जारी कर दिया गया है।
पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं की तरफ से विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों के द्वारा पढ़ाई करवाई जाये और सेमेस्टर /सालाना परीक्षाएं ऑफलाईन माध्यम के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाएं। इसके साथ ही दिव्यार्थियों को अपनी इच्छानुसार क्लासें लगाने की छूट होगी और उन पर क्लास लगाने सम्बन्धी किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जायेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में कोविड-19 की हिदायतों का पालन करते हुए हॉस्टल खोले जाएं। हॉस्टल का कमरा प्रति विद्यार्थी या कमरे के साईज़ अनुसार अपेक्षित डिस्टैंसिंग /विद्यार्थियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अलॉट किया जाये और अलॉटमैंट के समय प्राथमिकता अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को दी जाये। उन्होंने बताया कि शैक्षिक संस्थाओं में मैस/कैंटीन आदि स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों के मद्देनजऱ मुकम्मल सुरक्षा सावधानियां ईस्तेमाल करते हुए ज़रूरत के अनुसार /पूर्ण रूप में खोले जाएं।
पंजाब सरकार की तरफ से जारी की गई हिदायतों के अनुसार विद्यार्थियों की सेफ्टी के मद्देनजऱ यूनिवर्सिटियों और कालेजों द्वारा केंद्र सरकार/पंजाब सरकार की तरफ से समय -समय पर जारी हिदायतों और उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से कोविड -19 के चलते यूनिवर्सिटियां /कॉलेज फिर से खोलने सम्बन्धी जारी हिदायतों का यथावत पालन करना यकीनी बनाया जाये।