ANews Office: अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर सोमवार को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर एक रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही कहा है कि यदि वह इसे 15 सितम्बर तक जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें तीन महीने की जेल होगी तथा तीन साल तक प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया।
25 अगस्त को सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था सुप्रीम कोर्ट ने
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 25 अगस्त को सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रशांत भूषण को सजा सुनाने के मुद्दे पर कोर्ट ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से राय भी मांगी थी। वेणुगोपाल ने कहा था कि प्रशांत भूषण को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए।
बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक दो ट्वीट के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने से इनकार कर दिया था। अदालत की अवमानना में अधिकतम छह महीने तक की कैद या दो हजार रुपए जुर्माना अथवा दोनों की सजा का प्रावधान है।
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