चंडीगढ़ में अलॉटमेंट वाली कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से अनअर्जित प्रॉफिट पूरी तरह खत्म किया जाए: कैलाश जैन

सांसद के नेतृत्व वाली कमेटी के सुझाव पर जताई असहमति, कहा- इस पर पुनर्विचार करे कमेटी

CHANDIGARH, 28 FEBRUARY: उद्योग व्यापार मंडल (UVM) चंडीगढ़ के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन ने सांसद किरण खेर के नेतृत्व में बनी 11 सदस्यीय कमेटी द्वारा अनअरनेड प्रॉफिट को 33% से कम करके 20% से 25% तक किए जाने के सुझाव पर असहमति जताते हुए इस पर पुनर्विचार कर अनअरनेड प्रॉफिट को पूर्ण रूप से समाप्त किए जाने की मांग की है।

प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित व सांसद किरण खेर सहित कमेटी के सभी सदस्यों को लिखे पत्र में कैलाश चंद जैन ने कहा है कि शहर में लीज होल्ड प्रॉपर्टी के तहत अलॉट की गई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट के 15 वर्षों बाद अनअरनेड प्रॉफिट लिया जाना नाजायज है व गैरकानूनी है। क्योंकि अलॉटमेंट लेटर में इन प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पर 15 वर्ष तक का प्रतिबंध था लेकिन 15 वर्षों के बाद तो अलॉटमेंट वाली प्रॉपर्टी और ऑक्शन वाली प्रॉपर्टी दोनों एट पार बराबर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 40 से 50 वर्षों पहले अलॉट हुई प्रॉपर्टी पर अनअरनेड प्रॉफिट लेना कहीं भी किसी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है। जैन ने कहा कि इस प्रकार तो ये अलॉटी सदा के लिए प्रशासन के बंधुआ बने रहेंगे। कोई अपनी प्रॉपर्टी को कभी भी बेच नहीं सकेगा। कैलाश जैन ने इस संबंध में डिटेल्ड ज्ञापन भेजकर अलॉटमेंट वाली कॉममर्शियल प्रॉपर्टी से अनअरनेड प्रॉफिट पूरी तरह खत्म किए जाने की मांग की है।

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