UVM के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन व कोऑर्डिनेटर चिराग अग्रवाल ने बोर्ड के सीईओ के समक्ष उठाया था मामला
Chandigarh Housing Board gave big relief CHANDIGARH, 2 FEBRUARY: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) ने आज बोर्ड की बैठक में ऑक्शन वाली कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर ट्रांसफर फीस को कम करके एस्टेट ऑफिस की तर्ज पर किए जाने का निर्णय लिया है। उद्योग व्यापार मंडल (UVM) चंडीगढ़ ने हाउसिंग बोर्ड के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे चंडीगढ़ के दुकानदारों के लिए बड़ी राहत बताया है।
बता दें कि UVM के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन तथा कोऑर्डिनेटर चिराग अग्रवाल ने गत दिनों इस संबंध में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशपाल गर्ग से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन दिया था, जिसमें बताया गया था कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड एक बूथ की ट्रांसफर फीस के नाम पर सात लाख रुपए अथवा मार्केट वैल्यू का 7%, जो अधिक हो, वसूल करता है। इतना ही नहीं, पब्लिकेशन चार्जेज भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से दोगुने वसूल करता है। इसके विपरीत चंडीगढ़ सम्पदा कार्यालय (चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस) ऑक्शन वाले बूथ की ट्रांसफर फीस 400 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से चार्ज करता है। इसी प्रकार एस्टेट ऑफिस द्वारा SCF व SCO की ली जाने वाली ट्रांसफर फीस भी 600 रुपए तथा 800 रुपए प्रति वर्ग गज है। इसके विपरीत चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड अत्यधिक फीस वसूल कर रहा है।
कैलाश चंद जैन व चिराग अग्रवाल ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशपाल गर्ग से मांग की थी कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को भी चंडीगढ़ प्रशासन के दिनांक 3.8.2003 के आदेशानुसार ही ट्रांसफर फीस लेनी चाहिए। UVM की इस मांग पर हाउसिंग बोर्ड के सीईओ यशपाल गर्ग ने सहमति जताते हुए मामले को बोर्ड की मीटिंग में लाने का आश्वासन दिया था, जिसके फलस्वरूप आज यह मामला बोर्ड की मीटिंग में लाया गया तथा बोर्ड की बैठक में UVM की इस मांग से सहमति जताते हुए व्यापारियों को राहत दे दी गई।
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा व्यापारियों को दी गई इस राहत के लिए उद्योग व्यापार मंडल (UVM) चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार एवं बोर्ड के चेयरमैन धर्मपाल, सीईओ यशपाल गर्ग, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, निदेशक पूनम शर्मा, हितेश पुरी, सुरेंद्र बग्गा सहित बोर्ड के सभी निदेशकों का धन्यवाद व्यक्त किया है। UVM के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन तथा कोऑर्डिनेटर चिराग अग्रवाल ने कहा है कि इस फैसले से चंडीगढ़ के व्यापारियों-दुकानदारों को बड़ी राहत मिलेगी।