देशभर के व्यापारी वर्ग की उम्मीदों पर लगातार खरा उतरने की दिशा में काम कर रही मोदी सरकारः हरीश गर्ग
CHANDIGARH, 25 JUNE: दिल्ली में जीएसटी परिषद की हाल ही में हुई 53वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जीएसटी में दी गई कई राहतों से चंडीगढ़ के व्यापारी वर्ग में खुशी देखी जा रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAT) के राष्ट्रीय सचिव एवं चंडीगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष हरीश गर्ग ने जीएसटी में दी गई नई राहतों का स्वागत करते हुए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का इसे बड़ा फैसला बताया है। गर्ग ने कहा कि इस फैसले से देशभऱ के व्यापारियों को फायदा होगा। हरीश गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जिस तरह पिछले दोनों सफल कार्यकालों में देश के व्यापारियों के प्रति उदार रवैया दिखाया है, अब जीएसटी संबंधी ताजा फैसलों से भी स्पष्ट है कि देश के व्यापारी वर्ग ने जिस उम्मीद के साथ तीसरे कार्यकाल के लिए भी भाजपा को चुना था, उस पर मोदी सरकार लगातार खरा उतरने की दिशा में काम कर रही है।
हरीश गर्ग ने बताया कि वित्त वर्ष 2017-18, 18-19, 19-20,20-21 के लिए धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माने में छूट दे दी गई है। ये उन मामलों में लागू है, जहां मार्च 2025 तक कर का पूरा भुगतान किया जाता है। इसके अलावा वित्त वर्ष 17-18, 18-19, 19-20,20-21 के लिए धारा 16(4) के तहत आईटीसी का लाभ उठाने की समय सीमा अक्टूबर के बजाय 30 नवंबर तक बढ़ाई गई है। कर विभाग द्वारा न्यायाधिकरण के लिए अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा 20 लाख; हाईकोर्ट के लिए 1 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ की गई है। यही नहीं, अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व जमा की अधिकतम राशि सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए 25 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ कर दी गई है।ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने के लिए प्रति जमा राशि घटाकर 20% और सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए 20 करोड़ रुपये कर दी गई है। ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने की समय सीमा सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख से शुरू होगी, इसके लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है।
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAT) के चंडीगढ़ चैप्टर के महामंत्री भीमसेन अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रेम कौशिक, हरिशंकर मिश्रा, पवन गर्ग, सचिव अजय सिंगला व नरेश गर्ग ने भी जीएसटी में मिली ताजा राहतों पर संतोष व्यक्त करते हुए व्यापारियों के हित में इसे मोदी सरकार का सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इन राहतों के बाद अब जीएसटी कलेक्शन में और ज्यादा वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि जीएसटीआर 4 दाखिल करने की समय सीमा भी अब 30 जून तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा 3बी दाखिल करते समय नकद खाता बही में उपलब्ध राशि पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। जीएसटीआर 1 में सुधार की अनुमति देने के लिए नया फॉर्म जीएसटीआर 1ए लागू होगा। इसे 3बी दाखिल करने से पहले दाखिल करने की अनुमति होगी। चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण लागू होगा। इसके अलावा दूध के डिब्बे के लिए 12% कर दर, सभी कार्टन बॉक्स पर 12% की एक समान जीएसटी दर, सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर स्पष्टीकरण 12% लागू होगा तथा पिछली प्रथा यथावत रहेगी। सभी सौर मामलों पर 12% की दर लागू रहेगी। रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, प्लेटफार्म टिकट, अन्य सेवाओं को भी छूट दी गई है। शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास की सेवा को शर्तों के साथ छूट दी गई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAT) के राष्ट्रीय सचिव एवं चंडीगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष हरीश गर्ग, CAT के चंडीगढ़ चैप्टर के महामंत्री भीमसेन अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रेम कौशिक, हरिशंकर मिश्रा, पवन गर्ग, सचिव अजय सिंगला व नरेश गर्ग ने इन राहतों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है।