AAP विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप: पंजाब पुलिस ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत FIR दर्ज की, जांच विजीलैंस को सौंपी

CHANDIGARH, 14 SEPTEMBER:  पंजाब के कुछ विधायकों द्वारा दी गई शिकायत के बाद पंजाब पुलिस ने आज पुलिस थाना स्टेट क्राइम, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून, 1988 की धारा 8 और आई.पी.सी. की धारा 171-बी और 120-बी के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कर ली है और स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के अनुसार मामले की जांच विजीलैंस ब्यूरो को सौंप दी गई है।

बता दें कि पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बुधवार को एक प्रैस कांफ्रैंस कर आरोप लगाया था कि भाजपा नेताओं द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायकों को पार्टी बदलने के लिए लालच दिया जा रहा है और नहीं मानने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। आप के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर आज आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों ने वित्त मंत्री हरपाल चीमा के नेतृत्व में डी.जी.पी. गौरव यादव को एक शिकायत सौंपी थी, जिसके बाद यह एफआईआर दर्ज की गई है। 

error: Content can\\\'t be selected!!