CHANDIGARH, 28 MAY: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने आज एक बड़ी कार्यवाही करते हुए श्रीमती निर्मला, जि़ला कमांडर और अनमोल मोती, पलटून कमांडर, पंजाब होम गार्ड, जालंधर को जनसेवक होते हुए अपने पद का गलत इस्तेमाल करने और होम गार्ड वॉलंटीयर सेवा राम की सेवानिवृत्ति की उम्र में वृद्धि करने के लिए रिश्वत लेने के जुर्म अधीन मुकदमा दर्ज कर अगली कार्यवाही आरंभ कर दी है।
आज यहाँ यह जानकारी देते हुए पंजाब विजीलैंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि अनमोल मोती ने सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए जारी किए गए वाट्सऐप नंबर 9501200200 पर अपनी लिखित शिकायत दर्ज की थी, जिसकी पड़ताल विजीलैंस ब्यूरो रेंज जालंधर द्वारा की गई, जिस दौरान पाया गया कि शिकायतकर्ता सेवा राम ने भर्ती होने पर अपने भर्ती फॉर्म में उम्र 25 साल ही लिखी थी और जन्म तारीख़ का कोई विशेष जि़क्र नहीं किया था। भर्ती फॉर्म में दिखाई गई उम्र के हिसाब से सेवा राम की अब तारीख़ 17-05-2021 को 58 साल उम्र बनती थी।
प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में लिखा है कि पलटून कमांडर अनमोल मोती ने उसे तारीख़ 01-05-2021 को दफ़्तर बुलाकर उस वक्त के जि़ला होम गार्डज़ कमांडर निर्मला के समक्ष पेश करवाया, जहाँ उसकी सेवानिवृत्ति मई 2021 में होने के बारे में अवगत करवाया परन्तु उसने अपनी जन्म तारीख़ 25-8-1970 होने संबंधी अवगत करवाते हुए कहा कि उसकी नौकरी अभी 07 साल और बाकी है। जहाँ श्रीमती निर्मला द्वारा शिकायतकर्ता सेवा राम की नौकरी में वृद्धि करने के लिए पलटून कमांडर अनमोल मोती के द्वारा रिश्वत की माँग की।
उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा अपनी नौकरी के कार्यकाल में वृद्धि करने के लिए उक्त जि़ला कमांडर निर्मला की माँग के अनुसार 2,40,000 रुपए अनमोल मोती पलटून कमांडर को अलग-अलग तारीख़ों को दिए, जिसने रिश्वत की यह रकम आगे जि़ला कमांडर को दे दी।
विजीलैंस के प्रवक्ता ने बताया कि पड़ताल के दौरान पाया गया कि मुलजि़म जि़ला कमांडर द्वारा सेवा राम को नौकरी के लिए अयोग्य होने के बावजूद उसके सेवा-काल में वृद्धि करने के मंतव्य के रूप में गार्ड सेवा राम की जन्म तारीख़ 25-08-1970 को मान्यता देकर अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम हासिल की। ऐसा करके श्रीमती निर्मला, जि़ला कमांडर और अनमोल मोती, पलटून कमांडर, अब तैनाती ट्रैफिक़ पुलिस स्टेशन जालंधर ने जनसेवक होते हुए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है।
उन्होंने बताया कि इन दोषों के आधार पर उक्त दोनों मुलजि़मों के खि़लाफ़ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 और 7(ए) और आइपीसी की धारा 120 बी के अधीन विजीलैंस ब्यूरो जालंधर रेंज पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करके अगली कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।