CHANDIGARH: राज्य के निवेश माहौल में और अधिक सुधार लाने और रोजग़ार के मौके बढ़ाने के लिए मंत्रीमंडल ने फैक्ट्री ऐक्ट (पंजाब अमेंडमेंट) ऑर्डीनैंस-2020 को बिल में तबदील करने के लिए कल विधानसभा में पेश करने की मंज़ूरी दे दी है।
यह मंज़ूरी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में हुई मंत्रीमंडल की बैठक के दौरान दी गई।इस बिल का उद्देश्य फैक्टरीज ऐक्ट-1948 की धारा 2एम (i), धारा 2एम (ii), धारा 85, धारा 65 (4) में संशोधन करने और नयी धारा 106-बी को शामिल करना है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस बिल से छोटी ईकाइयों की मौजूदा सीमा रेखा 10 और 20 से बदलकर क्रमवार 20 और 40 में बदल सकेगी।
यह बदलाव राज्य में छोटी ईकाइयों द्वारा निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होने के कारण आवश्यक था। इससे कामगारों के लिए रोजग़ार के और मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। इसी तरह ऐक्ट की मौजूदा धारा 85 में भी संशोधन किया जाएगा।इसी दौरान इंस्पेक्टर द्वारा फ़ैक्टरियों के निरीक्षण के समय उल्लंघन पाए जाने पर कोताहियों के निपटारे के लिए मौजूदा कानून में कोई उपबंध न होने के मद्देनजऱ बिल में इस ऐक्ट में धारा 106बी भी शामिल की जायेगी।
इससे मामलों के जल्द निपटारे होने के साथ-साथ अदालती कार्यवाही घटेगी।प्रवक्ता ने बताया कि यह बिल कानूनी सलाहकार के परामर्श पर निर्भर होगा।