NEW DELHI: दीवाली, गुरुपर्व, छठ, क्रिसमस व नववर्ष के मद्देनजर पटाखों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने आज अपना फैसला सुना दिया। NGT ने कहा है कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता (एयर क्वालिटी) ठीक है, वहां दो घंटे पटाखे फोड़ने की छूट होगी, जबकि जिन शहरों में हवा की की गुणवत्ता खराब है, वहां पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। लिहाजा, NGT ने दिल्ली समेत पूरे NCR में पटाखे बेचने और फोड़ने पर रोक लगा दी है। यह बैन आज रात ही 12 बजे से लागू हो जाएगा और 30 नवंबर तक रहेगा। NGT ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि यह आदेश देश के उन सभी कस्बों और शहरों में भी लागू होगा, जहां पिछले साल नवंबर में हवा की क्वालिटी का लेवल पूअर या इससे ऊपर की कैटेगरी तक चला गया था।
जहां दो घंटेे की छूट, वहां सिर्फ प्रदूषण रहित पटाखे बिकेंगे
NGT ने आदेश मेंं कहा है कि जिन शहरों-कस्बों में हवा की क्वालिटी मॉडरेट या इससे नीचे के लेवल पर है, वहां प्रदूषण रहित पटाखे बेचे जा सकते हैं लेकिन दीवाली, गुरु पर्व, छठ, क्रिसमस, न्यू ईयर जैसे मौकों पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे फोड़ने की छूट होगी। 2 घंटे का यह समय संबंधित राज्य सरकार तय करेेगी। यदि राज्य की तरफ से कोई समय तय नहीं किया गया हो तो दीवाली और गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक और छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
जहां हवा की गुणवत्ता ठीक, वहां बैन ऑप्शनल
NGT ने आदेश मेंं कहा है कि जिन शहरों-कस्बों में हवा की क्वालिटी ठीक है, वहां पटाखों पर बैन ऑप्शनल होगा लोकल अथॉरिटी चाहे तो अपने हिसाब से गाइडलाइंस तय कर बैन लगा सकती है। कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए NGT ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि किसी भी सोर्स से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष मुहिम चलाई जाए।