BREAKING: रिया चक्रवर्ती पर आया अदालत का फैसला, यहां जानिए क्या कहा जज ने

ANews Office: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच के दौरान ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद गिरफ्तार की गई रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका आज खारिज कर दी गई है। रिया को अब फिलहाल 22 सितम्बर तक तो जेल में ही रहना पड़ेगा। अदालत ने रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती, जैद विलात्रा, अब्दुल बासित, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। इस मामले में थोड़ी देर पहले अपना फैसला सुनाते हुए जज जेबी गुरव ने कहा कि यह गंभीर अपराध है और इसकी जांच की जरूरत है।

गौरतलब है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रिया चक्रवर्ती व उसके भाई शोविक चक्रवर्ती समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर मुंबई की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को फैसला रिजर्व रख लिया था। इससे पहले 8 सितंबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील याचिका दायर की गई थी।

अदालत में रिया के वकील ने दलील दी थी कि एनसीबी ने पूछताछ के दौरान रिया पर आरोप कबूलने का दबाव बनाया था। रिया से पूछताछ के दौरान कोई महिला अधिकारी भी मौजूद नहीं थी। रिया की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। उन्हें फंसाया जा रहा है। इस पर एनसीबी की तरफ से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि रिया से पूछताछ के दौरान प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया। रिया के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस हैं। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कई लोगों ने रिया से संपर्क की बात कबूली है। इस केस में बरामद की गई ड्रग्स की मात्रा भले ही कम है, लेकिन उसकी कीमत 1 लाख 85 हजार 200 रुपए है।

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