उद्योगों में 75 फीसदी नौकरी हरियाणवी को देने का विधेयक पास, प्रदेश के युवाओं को रोजगार के ज्यादा मौके देना उद्देश्य: सीएम

CHANDIGARH: हरियाणा विधानसभा में आज तीन विधेयक पास किए गए। इन विधेयकों में ‘पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक,2020’, ‘हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक,2020’ तथा ‘हरियाणा जल संसाधन(संरक्षण, विनियमन तथा प्रबंधन)प्राधिकरण विधेयक,2020’ शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज हरियाणा विधानसभा में ‘हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक-2020’ लाने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है ।

मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के प्रथम दिन इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन को जानकारी दे रहे थे।उन्होंने सदन को इस बारे भी अवगत करवाया कि महाराष्ट्र , मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य पहले ही इस प्रकार का कानून पास कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल के बाद उद्योगों को 50 हजार रूपये तक की नौकरियों में न्यूनतम 10 प्रतिशत कोटा संबंधित जिला के युवाओं को देना होगा। इस प्रकार हरियाणा के 22 जिले हैं और यदि उद्यमी चाहे तो 10 प्रतिशत से अधिक भी किसी जिले के लोगों को दे सकता है, परंतु राज्य को कुल 75 प्रतिशत कोटा उसको देना ही होगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 2014 से पहले भी तत्कालीन सरकारों नेेे एचएसआईआईडीसी प्लाटों में लगी औद्योगिक इकाईयों में 75 प्रतिशत नौकरी स्थानीय युवाओं को देने का प्रावधान था, परंतु किसी भी सरकार ने इसकी सही से मानीटरिंग नहीं की। पिछले कार्यकाल में भी होंडा कंपनी में हड़ताल हुई थी, परंतु अब हमने उद्योगों के साथ लंबी बातचीत की है और उसके बाद सहमति बनी है, तब इसे आज सदन में बिल के रूप में लाया गया है। इससे हरियाणा के जिन जिलों में उद्योग लगेंगे, उनको तो इससे फायदा होगा ही, दूसरे जिलों को भी फायदा होगा।

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