बकाया राशि के ब्याज में छूट समेत किश्तों में बकाया भरने की सुविधा
CHANDIGARH, 26 MAY: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बिजली बिल न भरने के कारण डिफॉल्टर हुए उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त निपटारा योजना (ओ.टी.एस.) का ऐलान किया है, जिससे आर्थिक मजबूरियों के कारण जिनके कनैक्शन काटे गए थे या फिर जोड़े नहीं जा रहे थे, उनको सुनहरी मौका मिले। यह योजना तीन महीनों के लिए हर वर्ग के उपभोक्ता ख़ास तौर पर औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पी.एस.पी.सी.एल. की सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं ख़ास तौर पर औद्योगिक उपभोक्ताओं जिनके कनैक्शन आर्थिक मजबूरियों के कारण बिल जमा न करवाने के कारण काटे हुए थे या बकाया रकम क्लीयर न होने के कारण कनैक्शन फिर जोड़े नहीं जा रहे थे, उनको एक सुनहरी मौका देते हुए पी.एस.पी.सी.एल. द्वारा ओ.टी.एस. तीन महीनों के लिए चालू की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओ.टी.एस. के अधीन बिलों की बकाया रहती डिफॉल्टिंग रकम पर देरी से अदायगी पर ब्याज 9 प्रतिशत की साधारण दर के हिसाब से लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि कनैक्शन काटने की तारीख़ से कनैक्शन जोडऩे की समय-सीमा छह महीने या इससे कम है तो कोई भी फिक्स्ड चार्जिज़ नहीं लिए जाएंगे। भगवंत मान ने कहा कि यदि कनैक्शन काटने की तारीख़ से कनैक्शन जोडऩे की समय-सीमा छह महीने या इससे अधिक है तो फिक्स्ड चार्जिज़ केवल छह महीनों के लिए ही लिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत बकाया रकम को एक साल के अंदर चार किश्तों में जमा करवाया जा सकेगा, जबकि पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। उन्होंने कहा कि बिलों की बकाया रहती डिफॉल्टिंग रकम पर लेट अदायगी पर 18 प्रतिशत कम्पाउंडिड के हिसाब से ब्याज लिया जाता था और कनैक्शन काटने की तारीख़ से कनैक्शन जोडऩे की समय-सीमा तक के पूरे समय के फिक्सड चार्जिज़ लिए जाते थे, जो अब बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं।