CHANDIGARH: पंजाब सरकार द्वारा उप-चुनाव के मद्देनजऱ विधानसभा हलका-33 बड़ोदा के वोटरों के लिए पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमैंट एक्ट 1958 और फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 के अंतर्गत 3 नवंबर, 2020 को वेतन समेत छुट्टी का एलान किया गया है।
इस छुट्टी की सुविधा पंजाब राज्य के साथ लगते जि़लों में स्थित फ़ैक्ट्रियों, दुकानों और व्यापारिक संस्थाओं में काम करने वाले हरियाणा के कामगारों को मिलेगी। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पंजाब राज्य के साथ लगते जि़लों में स्थित दुकानों और व्यापारिक संस्थाओं में काम करने वाले हरियाणा के वोटरों के लिए 3 नवंबर, 2020 दिन मंगलवार को छुट्टी का एलान किया गया है।
हालाँकि, बड़ोदा विधानसभा हलके में उप-चुनाव के मद्देनजऱ 3 नवंबर, 2020 वाली छुट्टी को 1 नवंबर, 2020 से 7 नवंबर, 2020 के हफ्ते के दौरान मिलने वाली साप्ताहिक छुट्टी नहीं माना जाएगा।