CHANDIGARH: जो अलाटी किसी कारणवश अपनी बकाया किश्तें जमा नहीं करवा सके, उनको एक मौका देने के लिए पंजाब का आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग अमनैस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) लेकर आया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत अलाटियों को अलाटमैंट पत्र में दर्शाऐ गए रेट पर साधारण ब्याज समेत बकाये की राशि जमा करवानी होगी। प्रवक्ता ने बताया कि यह बकाया राशि एकमुश्त जमा करवानी होगी और इस राशि के कुछ हिस्से के भुगतान को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि यह स्कीम 19 जुलाई, 2021 को बंद हो जायेगी और इसमें विस्तार नहीं किया जायेगा। प्रवक्ता ने बताया कि जिन अलाटियों ने 31-12-2013 के बाद बकाया किश्तों का भुगतान नहीं किया है, वह इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसके इलावा जिन अलाटियों की अलाटमैंट बकाया किश्तों के कारण रद्द की गई है या इस सम्बन्धी कोई मुकदमा चल रहा है, वह भी इस स्कीम के अधीन आवेदन कर सकते हैं। यह स्कीम विकास अथॉरिटी जैसे पुडा, गमाडा, गलाडा, पी.डी.ए., ए.डी.ए., जे.डी.ए. और बी.डी.ए. द्वारा किसी भी ढंग के द्वारा नीलाम की गई या अलाट की गई सभी जायदादों पर लागू है।
हालाँकि, यह Amnesty Scheme ऐसे मामलों में लागू नहीं होती जहाँ सम्बन्धित विकास अथारटी द्वारा जायदाद का कब्ज़ा ले लिया गया है।प्रवक्ता ने कहा कि यह विभाग के द्वारा अलाटियों को अपने बकाए के निपटारे के लिए दिया गया एक सुनहरी मौका है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के अधीन आवेदन करने की प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त करन के लिए इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित विकास अथारटी के अस्टेट दफ़्तर के साथ संपर्क कर सकता है। अलाटियों की सुविधा के लिए सभी विकास अथॉरिटियों की वैबसाईट पर एक केलकुलेटर भी अपलोड किया गया है जहाँ से वह अपने बकाए का हिसाब लगा सकते हैं।