हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में संशोधन: जानिए अब कितनी रखनी होगी इमारत की ऊंचाई और कितना होगा ग्राउंड कवरेज एरिया

CHANDIGARH: हरियाणा के टॉऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने ‘हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017’ में संशोधन किया है। विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ‘हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017’ के अध्याय-6 एवं 7 में संशोधन किया गया है।

अध्याय-6 के (ए) कोड 6.3 (2)(1) में किए गए संशोधन के अनुसार 60 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के प्लॉट की ‘अधिकतम परमिसिबल ग्रांऊड कवरेज’ 85 प्रतिशत, परमिसिबल बेसमैंट सिंगल-लेवल, ‘अधिकतम परमिसिबल फ्लोर एरिया रेशो’ 220 प्रतिशत तथा ‘अधिकतम परमिसिबल ऊंचाई’ 16.5 मीटर होगी।

इसी प्रकार, 60 वर्ग मीटर से ज्यादा 150 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के प्लॉट की ‘अधिकतम परमिसिबल ग्रांऊड कवरेज’ 80 प्रतिशत, परमिसिबल बेसमैंट सिंगल-लेवल, ‘अधिकतम परमिसिबल फ्लोर एरिया रेशो’ 200 प्रतिशत तथा ‘अधिकतम परमिसिबल ऊंचाई’ 16.5 मीटर, 150 वर्ग मीटर से ज्यादा 225 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के प्लॉट की ‘अधिकतम परमिसिबल ग्रांऊड कवरेज’ 70 प्रतिशत, परमिसिबल बेसमैंट सिंगल-लेवल, ‘अधिकतम परमिसिबल फ्लोर एरिया रेशो’ 180 प्रतिशत तथा ‘अधिकतम परमिसिबल ऊंचाई’ 16.5 मीटर, 225 वर्ग मीटर से ज्यादा 450 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के प्लॉट की ‘अधिकतम परमिसिबल ग्रांऊड कवरेज’ 60 प्रतिशत, परमिसिबल बेसमैंट सिंगल-लेवल, ‘अधिकतम परमिसिबल फ्लोर एरिया रेशो’ 160 प्रतिशत तथा ‘अधिकतम परमिसिबल ऊंचाई’ 16.5 मीटर तथा 450 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र तक के प्लॉट की ‘अधिकतम परमिसिबल ग्रांऊड कवरेज’ 50 प्रतिशत, परमिसिबल बेसमैंट सिंगल-लेवल, ‘अधिकतम परमिसिबल फ्लोर एरिया रेशो’ 140 प्रतिशत तथा ‘अधिकतम परमिसिबल ऊंचाई’ 16.5 मीटर होगी।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि अध्याय-6 के (बी) कोड 6.3 (3)(1)(ए)  में किए गए संशोधन के अनुसार 100 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के प्लॉट की ‘अधिकतम परमिसिबल ग्रांऊड कवरेज’ 66 प्रतिशत, परमिसिबल बेसमैंट सिंगल-लेवल, ‘अधिकतम परमिसिबल फ्लोर एरिया रेशो’ 165 प्रतिशत तथा ‘अधिकतम परमिसिबल ऊंचाई’ 16.5 मीटर होगी। इसी प्रकार, 100 वर्ग मीटर से ज्यादा 250 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के प्लॉट की ‘अधिकतम परमिसिबल ग्रांऊड कवरेज’ 66 प्रतिशत, परमिसिबल बेसमैंट सिंगल-लेवल, ‘अधिकतम परमिसिबल फ्लोर एरिया रेशो’ 145 प्रतिशत तथा ‘अधिकतम परमिसिबल ऊंचाई’ 16.5 मीटर, 250 वर्ग मीटर से ज्यादा 350 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के प्लॉट की ‘अधिकतम परमिसिबल ग्रांऊड कवरेज’ 60 प्रतिशत, परमिसिबल बेसमैंट सिंगल-लेवल, ‘अधिकतम परमिसिबल फ्लोर एरिया रेशो’ 130 प्रतिशत तथा ‘अधिकतम परमिसिबल ऊंचाई’ 16.5 मीटर, 350वर्ग मीटर से ज्यादा 500 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के प्लॉट की ‘अधिकतम परमिसिबल ग्रांऊड कवरेज’ 60 प्रतिशत, परमिसिबल बेसमैंट सिंगल-लेवल, ‘अधिकतम परमिसिबल फ्लोर एरिया रेशो’ 120 प्रतिशत तथा ‘अधिकतम परमिसिबल ऊंचाई’ 16.5 मीटर तथा 500 वर्ग मीटर से ज्यादा 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के प्लॉट की ‘अधिकतम परमिसिबल ग्रांऊड कवरेज’ 60 प्रतिशत, परमिसिबल बेसमैंट सिंगल-लेवल, ‘अधिकतम परमिसिबल फ्लोर एरिया रेशो’ 100 प्रतिशत तथा ‘अधिकतम परमिसिबल ऊंचाई’ 16.5 मीटर होगी।

प्रवक्ता ने आगे यह भी जानकारी दी कि ‘हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017’ के अध्याय-7 के कोड 7.17(1) में भी संशोधन किया गया है, इसमें समय-समय पर संशोधित किए जाने वाले ‘हरियाणा फायर सर्विस एक्ट,2009’ के आधार पर अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव के उपायों को विनियमित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ‘हरियाणा बिल्डिंग कोड’ में उक्त संशोधन इस ज्ञापन के जारी होने के बाद लागू होगा। यह विभाग की वैबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा।

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