CHANDIGARH: समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज घोषणा की कि पुलिस भर्ती में EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। मनोहर लाल ने यह घोषणा आज यहां हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया है।
उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस भर्ती में EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाती थी। इस संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए थे और उन पर विचार करने के उपरांत अब पुलिस विभाग में भर्ती में EWS उम्मीदवारों को आयु में पांच वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।