घरेलू एकांतवास के अधीन मरीजों को नहीं मिलेगी सुविधा, सिर्फ अस्पताल में दाखिल मरीजों को मिलेगा लाभ
CHANDIGARH: पंजाब सरकार ने अस्पतालों में कोविड-19 से स्वस्थ्ष् हुए मरीजों की आक्सीजन सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए घर में प्रयोग के लिए आक्सीजन कन्संट्रेटरज़ बाँटने की आज्ञा देने का फैसला किया है। यह जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने दी। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों को उन मरीजों को आक्सीजन कन्संट्रेटरज़ जारी करने की आज्ञा दी गई है जिनको अस्पताल से डिसचार्ज होने के बाद कुछ दिनों के लिए कम आक्सीजन सम्बन्धी सहायता की जरूरत है।
स. बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि यह दिशा-निर्देश घरेलू एकांतवास के अधीन मरीजों पर लागू नहीं होते क्योंकि ऐसे मरीज, जिनको आक्सीजन सहायता की जरूरत हो, को व्यापक देखभाल के लिए अस्पताल लाया जाना चाहिए। कोविड से स्वस्थ हुए मरीजों को डाक्टर/अस्पताल की सलाह पर ही घर में आक्सीजन के प्रयोग की इजाजत दी जायेगी और ऐसे मरीजों की निगरानी और देखभाल की जिम्मेदारी इलाज करने वाले डाक्टर/अस्पताल की होगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि ऐसे मरीजों को मरीज या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति से स्वै-घोषणा लेने के बाद 5 लीटर प्रति मिनट के सामर्थ्य वाला आक्सीजन कन्संट्रेटर जारी किया जायेगा। आक्सीजन कन्संट्रेटर अधिक से अधिक 4 हफ्तों के लिए जारी किया जाऐगा और इसलिए वापसी योग्य सिक्युरिटी डिपाजिट लिया जायेगा। आक्सीजन बैंकों की निगरानी और कामकाज के लिए सभी डिप्टी कमिशनर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे जो हर रोज सम्बन्धित डिप्टी कमिशनर और पंजाब हैल्थ सिस्टमज कोरर्पोशन को रिपोर्ट करेंगे।
स. बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि राज्य सरकार अस्पतालों में आक्सीजन की उचित सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए सभी जरुरी कदम उठा रही है। इस मंतव्य के लिए जिन मरीजों को अस्पतालों में कम आक्सीजन की जरूरत है, की माँग को पूरा करने के लिए आक्सीजन कन्संट्रेटरों का प्रयोग भी किया जा रहा है। उन्होंने सभी को कोविड नियमों की पालना करने और किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर जल्द से जल्द टैस्ट करवाने की अपील की।