सेल्स टैक्स के लम्बित केसों के निपटारे को पंजाब की स्कीम चंडीगढ़ में भी लागू करे प्रशासन: कैलाश जैन

चंडीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल के संयोजक ने प्रशासक बदनौर को भेजा ज्ञापन

CHANDIGARH: शहर के व्यापारी नेता व चंडीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल के संयोजक कैलाश चन्द जैन ने चंडीगढ़ प्रशासन से सेल्स टैक्स के पुराने लम्बित केसों के निपटारे के लिए पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई ओ.टी.एस. स्कीम को चंडीगढ़ में भी लागू कर व्यापारियों को राहत देने की मांग की है। इसके लिए जैन ने पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर को ज्ञापन भेजा है।

चंडीगढ़ में लागू है पंजाब सेल टैक्स एक्ट
ज्ञापन में कैलाश चंद जैन ने कहा है कि पंजाब सरकार ने सेल टैक्स, वैट व सेंट्रल सेल टैक्स/ सीएसटी के जीएसटी लागू होने से पहले के पुराने केसों के निपटारे के लिए ओटीएस स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके तहत डीलर द्वारा सी फार्म न दिए जाने पर विभाग द्वारा मांगी गई डिमांड में 90 फीसदी तक की छूट देने तथा ब्याज व पेनल्टी माफ करने का फैसला किया गया है। यानी कुल डिमांड का केवल 10 प्रतिशत देकर केस खत्म किए जा सकते हैं। जैन ने कहा कि चूंकि चंडीगढ़ में पंजाब सेल टैक्स एक्ट लागू है और पंजाब की तर्ज पर ही यहां फैसले लिए जाते हैं तो पंजाब सरकार द्वारा लाई गई ओटीएस स्कीम को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भी अडॉप्ट कर यह स्कीम यहां भी लागू की जानी चाहिए, जिससे चंडीगढ़ के व्यापारियों को भी राहत मिल सके तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इज ऑफ डूइंग बिजनेस का सपना भी साकार हो सके।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी लागू की है ओटीएस स्कीम
कैलाश चंद जैन ने यह भी बताया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी ऐसी ही ओटीएस स्कीम लागू की गई है। जैन ने ज्ञापन में इसके अलावा डीम्ड असेसमेंट सम्बंधित अपनी पुरानी मांग को भी दोहराया है तथा उस पर भी तुरंत कार्रवाई की मांग की है। जैन का कहना है कि इस बारे में प्रशासन के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय के पत्र को भी गंभीरता से नहीं लिया और महीनों बीतने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। जैन ने प्रशासक से इस मामले में हस्तक्षेप कर डीम्ड असेसमेंट संबंधी कार्रवाई भी तुरंत करवाए जाने की मांग की है।

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