CHANDIGARH: पंजाब निवासियों के डिजिटल तौर पर सशक्तीकरण के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता अधीन मंत्रीमंडल ने बुधवार को पंजाब राज्य डाटा नीति (पी.एस.डी.पी.) को मंज़ूरी दी है जिससे प्रगति को सही ढंग से पढऩे के साथ-साथ सेवाओं की अधिक से अधिक नागरिकों तक बेहतर और कुशल पहुँच यकीनी बनाई जा सके।
पंजाब राज्य डाटा नीति नागरिकों को उचित और सुरक्षित ई-गवर्नेंस प्रणालियों के द्वारा सेवाएं प्रदान करने डाटा से और प्रौद्यौगिकी का लाभ सुखद ढंग से लेने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे सबूत आधारित नीति बनाने और प्रोग्राम से सम्बन्धित फैसला लेने के लिए डाटा का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जायेगा। मंत्रीमंडल ने इसके साथ ही राज्य के लिए एकीकृत और अंतर-संचालित डाटा ढांचा बनाने के लिए पी.एस.डी.पी. को सूचित करने को भी मंज़ूरी दे दी है।
यह खुलासा करते हुये मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब ऐसी व्यापक डाटा नीति बनाने वाले देश के प्रमुख राज्यों में शुमार हो गया है। राज्य के सरकारी विभागों, संगठनों और संस्थाओं की तरफ से तैयार किये गए डाटा की संभावित उपयोगिता और महत्व को पहचानते हुये पंजाब राज्य डाटा नीति (पी.एस.डी.पी.), नागरिकों की गोपनीयता के बचाव को प्रमुख रखते ही डाटा प्रबंधन के सभी प्राथमिक पहलू और रुझान के नियम को परिभाषित करेगी।
मंत्रीमंडल को अवगत करवाते हुये मुख्य सचिव विनी महाजन ने बताया कि यह नीति नागरिकों को सभी विभागों की सेवाएं कुशल, प्रभावशाली, पारदर्शी और सुलभ ढंग से प्रदान करने के लिए डाटा एकत्र करने और प्रबंधन, डाटा प्रक्रिया करने और इसका प्रयोग करने के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत के तौर पर काम करेगी। यह नीति सरकारी डाटा की आसानी से पहुँच और वितरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्यों की भी पूर्ति करेगी जिससे टिकाऊ और कुशल प्रशासन और प्रभावशाली योजनाबंदी करने समेत इसको लागू करने और विकास प्रोग्रामों की निगरानी, आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिक खोजों की सहायता से सार्वजनिक कल्याण के लिए लिए गए फैसलों को बेहतर ढंग से अवगत करवाया जा सके।
पटियाला (ग्रामीण) नया ब्लॉक बनाने को भी मंज़ूरीपंजाब मंत्रीमंडल ने नया ब्लॉक पटियाला (ग्रामीण) बनाने को मंजूरी दी है। इस अधीन आने वाले गाँवों के सर्वपक्षीय विकास को यकीनी बनाने के लिए इस नये ब्लॉक में पटियाला और नाभा ब्लॉक की क्रमवार 26 और 32 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है।
पंजाब सरकार के कर्मचारी (आचार) नियमांवली, 1966 में संशोधनों को मंज़ूरी-सरकारी मुलाजिमों की तरफ से उच्च नैतिक नियमों, अखंडता, ईमानदारी और कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीडऩ रोकने के मंतव्य से मंत्रीमंडल ने पंजाब राज्य कर्मचारी (आचार) नियम, 1966 के नियम 2, 3 और 22 में संशोधन करने को मंजूरी दी है। यह संशोधन अखिल भारतीय सेवा (आचार) नियम, 1968 और केंद्रीय सिविल सेवाओं (आचार) नियम, 1964 के आधार पर की गई हैं।