चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा 10 प्रतिशत बढ़ाई

CHANDIGARH: भारत चुनाव आयोग ने आज एक पत्र जारी करके विधान सभा और लोक सभा चुनावलड़ रहे उम्मीदवारों के लिए चुनाव के दौरान खर्च करने की हद में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का ऐलान किया है। यह खर्च सम्बन्धी वृद्धि मौजूदा समय में हो रहे चुनावमें लागू होगा।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये पंजाब राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी डा. एस करुणा राजू ने बताया कि आयोग की तरफ से दो सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है। डा. राजू ने बताया कि अब पंजाब राज्य में लोक सभा चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार 70 लाख रुपए की जगह 77 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे जबकि विधान सभा चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार 28 लाख रुपए की जगह 30.80 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि हरीश कुमार पूर्व आई.आर.एस. और डी.जी. इन्वेस्टिगेशन, उमेश सिन्हा, सचिव जनरल और डी. जी. ऐकसपेनडिचर पर आधारित कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी हरेक राज्य में वोटरों की संख्या और उसी अनुपात में आने वाले खर्च का अनुमान लगाएगी। इसके अलावा बीते वर्षों में बढ़ी महँगाई से चुनाव खर्चे पर होने वाले असर का अनुमान लगाएगी। इसके अलावा राजनैतिक पार्टियाँ और आम लोगों से इस सम्बन्धी ऐतराज मांगेगी।

उन्होंने बताया कि यह कमेटी उपरोक्त के अलावा अन्य संभावी सम्बन्धित विषयों का भी मूल्यांकन करेगी और अपनी रिपोर्ट कमेटी के गठन से 120 दिनों में पेश करेगी।

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