मंत्रिमंडल ने ट्रांसपोर्टरों के लिए 31 मार्च-2021 तक माफी योजना बढ़ाने को भी दी मंजूरी
CHANDIGARH: पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को कोविड महामारी के दरमियान राज्य की सरकारी बसों और शैक्षिक अदारों स्कूलों /कालेजों की बसों के लिए 31 दिसंबर, 2020 तक मोटर व्हीकल टैक्स से 100 प्रतिशत की छूट को मंजूरी दे दी है।
यह छूट 23 मार्च से लागू होगी। मंत्रीमंडल ने इन वाहनों को 19 मई, 2020 तक मोटर व्हीकल टैक्स से छूट देने के लिए जून में जारी नोटिफिकेशन को आगे 20 मई से 31 दिसंबर, 2020 तक और विस्तार करने के लिए कार्य बाद मंजूरी दे दी। मंत्रीमंडल ने माफी योजना को बढ़ाए जाने और बिना ब्याज और जुर्माने से टैक्स के बकाए की अदायगी 31 मार्च, 2021 तक मुलतवी करने को भी मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुये बताया कि मंत्रीमंडल ने 1 जून, 2020 के नोटिफिकेशन को कार्य बाद मंजूरी दे दी है जिसके अंतर्गत स्टेज कैरिज बसों (साधारण बसें) के मोटर व्हीकल टैक्स को 2.80 रुपए से 2.69 रुपए (प्रति किलोमीटर, प्रति वाहन, प्रति दिन) तक घटा दिया गया है।
कैबिनेट ने आगे 2 जून, 2020 के एक अन्य नोटिफिकेशन को कार्य बाद मंजूरी दे दी जिसके द्वारा शैक्षिक संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज की बसें, मिनी बसें, मैक्सी कैब और थ्री व्हीलरों को 23 मार्च, 2020 से 19 मई, 2020 तक मोटर व्हीकल टैक्स से छूट दी गई।
उपरोक्त स्टेज कैरिज बसें और शैक्षिक संस्थाओं स्कूलों /कॉलेजों की बसों को दी गई छूट से सरकारी खजाने पर लगभग 66.05 करोड़ रुपए का अतिरक्त बोझ पडऩे की उम्मीद है।यह जिक्रयोग्य है कि 30 अक्तूबर को प्राईवेट बस ओपरेटरों समेत सरकारी बस ऑपरेटरों, मिनी बस और स्कूल बस ऑपरेटरों की तरफ से मुख्यमंत्री के साथ हुई मीटिंग के दौरान 1 जून, 2020 को जारी की माफी योजना को बढ़ाने की माँग की थी, क्योंकि वह कोविड -19 महामारी के कारण इसका लाभ नहीं ले सके थे।
माफी योजना के अंतर्गत ट्रांसपोर्टरों ने बिना किसी ब्याज और जुर्माने के 1 जून, 2020 से 30 जून, 2020 तक अपने वाहनों पर टैक्स अदा करने की छूट थी। ट्रांसपोर्टरों ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया था कि महामारी के कारण आजकल बहुत कम लोग सफर कर रहे हैं जिस कारण भारी वित्तीय नुकसान हुआ है क्योंकि उनकी बसें पूरे सामथ्र्य से सडक़ों पर नहीं चल रही थीं।
इसलिए मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि 20 मई, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक सभी किस्मों की स्टेज कैरिज बसों और शैक्षिक संस्थाओं (स्कूलों और कालेजों) की बसों को 100 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाये।