CHANDIGARH, 1 AUGUST: हरियाणा सरकार द्वारा बिजली के बकाया बिलों के समाधान के लिए सरचार्ज माफी योजना-2024 शुरू की गई है। इस योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे घरेलू उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनके बिजली बिल 31 दिसम्बर,2023 तक बकाया थे तथा अब तक बकाया हैं। यह योजना कनेक्टिड और डिस्कनेक्टिड दोनों तरह के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. साकेत कुमार ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण घरेलू बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा तथा उन्हें केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त या अगले 3 मासिक /द्विमासिक बिलों के साथ किस्तों में भी जमा करवा सकते हैं। एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि फ्रीज किया गया सरचार्ज निर्धारित किस्तों तथा आगामी 3 मासिक /द्विमासिक बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। यदि उपभोक्ता निर्धारित किस्तें और आगामी 3 मासिक /द्विमासिक बिल लगातार जमा नहीं करवाता तो उसका फ्रीज किया गया सरचार्ज वापिस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर समझा जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग के नियमों के अनुसार ठीक किए जाएंगे। ऐसे उपभोक्ता जिनका कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है, वो उपभोक्ता भी इस योजना को अपना सकते हैं। बशर्तें उनको अपना केस न्यायालय से वापिस लेना पड़ेगा। कटे हुए बिजली कनेक्शनों के मामले में उपभोक्ता का कनेक्शन एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर कर दिया जाएगा, बशर्तें कि कटा हुआ कनेक्शन छ: महीने से पुराना न हो। छ: माह से अधिक कटे हुए कनेक्शनों के मामले में आवेदक को नए कनेक्शन का आवेदन करना होगा।