CHANDIGARH, 22 MARCH: लोकसभा चुनाव- 2024 के दौरान पंजाब के वोटरों की सुविधा के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को 01 जून-2024 को वोट डालने के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य अधिकारित दस्तावेज़ों को पहचान के सबूत के तौर पर मान्यता दी है। इन दस्तावेज़ों में से कोई भी एक दस्तावेज़ वोटर अपनी पहचान के तौर पर पोलिंग स्टेशन पर साथ ले जा सकता है।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपने हुक्मों में कहा है कि वह वोटर, जो चुनाव फोटो पहचान पत्र पेश करने के योग्य नहीं हैं, अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 अन्य दस्तावेज पेश कर सकते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की हिदायतों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया किजिन वोटरों के पास चुनाव फोटो पहचान पत्र नहीं है, वह आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/ डाकखाने के द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी हैल्थ स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अधीन आरजीआई. द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पैंशन दस्तावेज, केंद्र/ राज्य सरकारों/ पब्लिक क्षेत्र के अदारों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा अपने मुलाजिमों को जारी सर्विस पहचान पत्र, एमपी-एमएलए को जारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलटी पहचान पत्र, जोकि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी किया हो, को दिखा कर भी वोट डाल सकते हैं।
उन्होंने सभी वोटरों से पूरे उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेकर वोट डालने की अपील की है। सिबिन सी ने कहा कि निर्वाचन आयोग का इस बार 70 फीसदी पार का लक्ष्य है और वोटरों की सक्रिय भागीदारी के बिना इसको पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी वोटर अपनी वोट जरूर डालें।