पंचकूला के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 12 जनवरी को

CHANDIGARH, 10 JANUARY: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्यों द्वारा मंच की कार्यवाही 12 जनवरी, 2024 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सी.जी.आर.एफ.) के कार्यालय पंचकूला में की जाएगी।

बिजली निगम के प्रवक्ता ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इनमें मुख्यतः: बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग  के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं  की जाएगी।

यूएचबीवीएन उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि  अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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