हेरोइन की कुल बरामदगी 22.5 किलोग्राम तक पहुंची, गिरफ़्तारियों की संख्या 10 हुई: डीजीपी गौरव यादव
CHANDIGARH, 8 JANUARY: 19 किलो हेरोइन बरामदगी मामले की पड़ताल से आगे बढ़ते हुए पंजाब पुलिस ने सोमवार को मन्नू महावा गिरोह के तीन और सदस्यों को गिरफ्तार करके 3.5 किलो हेरोइन और बरामद की है। इस केस में अब हेरोइन की कुल बरामदगी 22.5 किलो हो गई है।
डीजीपी गौरव यादव ने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान बलराज सिंह उर्फ काका निवासी गाँव लाहौरीमल, अमृतसर, अनमोल सिंह उर्फ लालू और सरबजीत सिंह दोनों निवासी रांझे दी हवेली, अमृतसर के तौर पर की है। उन्होंने बताया कि इस मामले में तीन और मुलजिमों की गिरफ़्तारी के साथ कुल गिरफ़्तारियों की संख्या 10 हो गई है।
उन्होंने बताया कि हेरोइन की बरामदगी के अलावा पुलिस टीमों ने इन दोषियों के पास से .30 बोर के 10 जिंदा कारतूस और 9 एम.एम के 9 जिंदा कारतूसों समेत एक कार (सफारी) भी बरामद की है।
यह कार्यवाही, कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर द्वारा अमरीका स्थित तस्कर मनप्रीत उर्फ मन्नू महावा द्वारा चलाए जा रहे सरहद पार से नशा और हथियार तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करने से लगभग एक हफ्ते बाद अमल में लाई गई है। बताने योग्य है उक्त रैकेट के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पुलिस ने दो मुख्य व्यक्तियों को गिरफ़्तार करके 19 किलो हेरोइन, 23 लाख रुपए की ड्रग मनी, 7 पिस्तौलों समेत एक 9 एमएम ग्लॉक और ड्रोन के कल-पुर्जे बरामद किए थे।
इस सम्बन्धी अधिक जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर (सी.पी.) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि वॉन्टेड मुलजिम अनमोल सिंह उर्फ लालू को उसके साथियों समेत सुल्तानविंड के इलाके में देखे जाने की पुख़्ता सूचना के आधार पर डीसीपी हरप्रीत सिंह मंडेर, एडीसीपी सिटी-3 अभिमन्यु राणा, एसीपी सरबजीत सिंह बाजवा की निगरानी में सी.आई.ए. स्टाफ-3 की पुलिस टीम ने विशेष नाकाबंदी कर तीनों ही दोषियों को गिरफ़्तार किया।
उन्होंने बताया कि प्राथमिक पड़ताल के अनुसार पता लगा है कि मुलजिम, पाकिस्तान स्थित तस्कर शाह और अमरीका स्थित मन्नू महावा के सीधे संपर्क में थे और ड्रोन के द्वारा पाकिस्तान से तस्करी कर राज्य भर में नशीले पदार्थों और गोला-बारूद की सप्लाई करते थे। उन्होंने कहा कि यह खेप भी पाकिस्तान स्थित तस्करों द्वारा भेजी गई थी।
सी.पी. भुल्लर ने कहा कि ड्रग सप्लायरों, डीलरों और खरीददारों के पूरे नैटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच जारी है, जिससे उनकी अगली-पिछली कडिय़ों का पता लगाकर सही नतीजे पर पहुँचा जा सके।
इस सम्बन्ध में एक एफआईआर नंबर 298 तारीख़ 31/ 12/ 2023 को पुलिस थाना इस्लामाबाद में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 एवं 29 और हथियार एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत पहले ही केस दर्ज है।