CHANDIGARGH, 12 DECEMBER: पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग में 5994 ई.टी.टी. अध्यापकों की भर्ती सम्बन्धी आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख़ 30 जनवरी, 2024 तय करते हुए कहा कि अगली सुनवाई के मौके पर केस की सुनवाई की जा सकती है।
इस मामले सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 5994 अध्यापकों की भर्ती सम्बन्धी आज माननीय जस्टिस दीपक सिब्बल और माननीय जस्टिस अमरजोत भट्टी के नेतृत्व वाले डबल बेंच के पास सुनवाई के लिए केस लगा था।
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार द्वारा सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल रमनदीप सिंह पंधेर पेश हुए। उन्होंने पंजाब सरकार के पक्ष को ज़ोरदार तरीके से रखते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लिए गए फ़ैसले से मिलते-जुलते मामलों में अलग-अलग कोर्टों द्वारा अतीत में पक्ष में फ़ैसले सुनाए जा चुके हैं। इसलिए इस मामले का भी निर्णय किया जाना चाहिए।
जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुखविन्दर कौर की रेगुलर बेंच के न बैठने के कारण इस केस की अगली सुनवाई 30 जनवरी, 2024 तय करते हुए कोर्ट द्वारा कहा गया कि तारीख़ 30 जनवरी, 2024 तक यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई फ़ैसला नहीं सुनाया जाता तो वह 5994 मामले सम्बन्धी दायर रिट पटीशन की सुनवाई सम्बन्धी फ़ैसला ले लेंगे। यहां यह बताना जरूरी है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द मुकम्मल करने के लिए प्रयासशील है। इस मामले सम्बन्धी स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा ख़ुद विभागीय अधिकारियों एडवोकेट ब्रांच के साथ निजी रुचि लेकर जल्द हल करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।