CHANDIGARH, 8 NOVEMBER: हरियाणा में न्यायिक शाखा भर्ती प्रक्रिया की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद हरियाणा सरकार ने 26 अक्टूबर, 1951 के पंजाब सरकार द्वारा प्रकाशित नियमों में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की है।
हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार एक चयन समिति द्वारा विशेष भर्ती के माध्यम से सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 174 रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी। चयन समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यरत तीन वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य, हरियाणा के महाधिवक्ता, हरियाणा के मुख्य सचिव और हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को शामिल किया गया है।
परीक्षा मुख्यतः तीन चरणों में आयोजित की जाएगी। जिसमें (1) प्रारंभिक परीक्षा, (11) मुख्य परीक्षा, और (111) मौखिक होगी। लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्यता के आधार पर विज्ञापित पदों की संख्या से दस गुना तक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित अंक प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा में कुल 500 अंकों में से न्यूनतम 150 अंक तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 100 अंक प्राप्त करने होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम में नहीं जोड़े जाएंगे।
मुख्य लिखित परीक्षा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित तिथि और स्थान पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रवेश शुल्क, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित व हरियाणा लोक सेवा आयोग के सचिव द्वारा प्रदान की गई वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन देय होगा। भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए हरियाणा सरकार ने न्यायिक शाखा परीक्षा के लिए रोल नंबर और प्रवेश पत्र जारी करने का काम हरियाणा लोक सेवा आयोग को सौंपा है।
मुख्य लिखित परीक्षा में छह पेपर होंगे, जिनमें पांच लिखित पेपर और एक मौखिक परीक्षा शामिल है। पेपर प् सिविल कानून, पेपर प्प् सिविल लॉ, पेपर-111 क्रिमिनल लॉ , पेपर-प्ट अंग्रेजी, पेपर-ट हिंदी भाषा, पेपर-टप् मौखिक परीक्षा अंग्रेजी में आयोजित किये जाएगें।
विधायी अधिनियमों की केवल खुली प्रतियां ही प्रदान की जाएंगी, और प्रत्येक लिखित पेपर की अवधि तीन घंटे होगी। भाषा का पेपर (पेपर-ट) हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के मानक पर आधारित होगा।
लिखित पेपरों के कुल योग में उम्मीदवारों को कम से कम पचास प्रतिशत अर्हक अंक प्राप्त करने वाले ही मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग और भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों (ईएसएम के आश्रितों को छोड़कर) के उम्मीदवारों के लिए, योग्यता अंक पैंतालीस प्रतिशत निर्धारित की गई हैं।
मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से तीन गुना से अधिक नहीं होगी और परीक्षा का परिणाम हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।