CHANDIGARH, 26 AUGUST: हरियाणा के नूंह में जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला में आपातकाल के उपाय के लिए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से घातक व आग्रेय शस्त्र लेकर चलने व सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश जिला में 26 अगस्त से 28 अगस्त 2023 तक प्रभावी रहेंगे।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इस अवधि में अपने साथ हथियार के रूप में जैसे लाइसेंसी हथियार व आग्नेय शस्त्र, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासियां, चाकू और अन्य हथियार (सिखों के धार्मिक प्रतीक म्यानदार किरपान को छोडक़र) लेकर चलने व सार्वजनिक स्थानों पर पांच अथवा इससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और अन्य जन सेवकों पर लागू नहीं होंगे।
जिलाधीश ने बताया है कि सर्वजातीय हिंदू महापंचायत द्वारा 28 अगस्त 2023 को बृजमंडल शोभा यात्रा के आह्वान के तहत जिला में किसी भी प्रकार के तनाव, बाधा या व्यक्तियों को चोट लगने, मानव जीवन व संपत्ति को खतरा होने व सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द में बाधा उत्पन्न होने की संभावना के मद्देनजर यह आदेश पारित किए गए हैं। जिला में इन आदेशों को पुलिस अधीक्षक, नूंह द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करवाया जाएगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।