हरियाणा में 15 प्रतिशत छूट के साथ अब 30 सितंबर तक जमा करवाया जा सकता है प्रॉपर्टी टैक्स

CHANDIGARH, 7 AUGUST: हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने बताया कि हरियाणा शत-प्रतिशत प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाला राज्य बन गया है। अब हरियाणा को केंद्रीय वित्त आयोग से आर्थिक सहायता निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान में नागरिकों को दी गई छूट का बेहद सकारात्मक परिणाम मिला और लोगों ने अपनी बकाया राशि का भुगतान किया। उन्होंने कहा कि अभी भी 15 प्रतिशत की छूट के साथ कोई भी नागरिक 30 सितंबर तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकता है। यह छूट 2023-24 के बिलों के भुगतान पर लागू होगी।

इसी कड़ी में जन सुविधाओं तथा नगर के सौंदर्यकरण के लिए करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाएं तैयार की गई हैं। नागरिकों की मांग के अनुरूप कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। सडक़ों के अलावा पार्क, लाईट, चौंक-चौराहों तथा शहर का सौंदर्यकरण करने के साथ-साथ जन सुविधाओं के कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं।

error: Content can\\\'t be selected!!