हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में 2 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद की 

CHANDIGARH, 31 JULY: हरियाणा सरकार ने नूंह जिला में साम्प्रदायिक तनाव को देखते हुए आज शाम 4 बजे से लेकर 2 अगस्त रात 12 तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में हरियाणा के गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

इन आदेशों में कहा गया गई कि हरियाणा सीआईडी के एडीजीपी के साथ-साथ नूंह के उपायुक्त ने जानकारी दी है कि नूंह में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक तनाव पैदा किया गया है। इसी को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को 2 अगस्त तक बंद करने के आदेश दिए हैं।  उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के तहत हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है , ताकि असामाजिक तत्व भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों को फैलाकर इंटरनेट सेवाओं का दुरूपयोग न कर सकें। व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

गृह सचिव के अनुसार नूंह जिला में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/5जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), सभी एसएमएस सेवाओं (केवल थोक एसआरवीएमएस और बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और सभी डोंगल सेवाओं आदि को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। केवल वॉयस कॉल चालू रहेंगी।

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