CHANDIGARH, 12 JULY: सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा बुढ़ापा पैंशन, विधवा और बेघर निराश्रित महिलाओं, आश्रित बच्चों और अपंग व्यक्तियों के लिए पैंशनरों के लिए वित्तीय सहायता ग्रांट के नियमांवली १९६६ के नियमों में आयु के सबूत सम्बन्धी नियम में संशोधन किया गया है।
इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुये सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि विभाग द्वारा इस सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई है। नये संशोधन अनुसार आयु के सबूत के तौर पर आधार कार्ड ज़रूरी कर दिया गया है। इसके इलावा वोटर कार्ड या वोटर लिस्ट या जन्म सर्टिफिकेट जोकि समर्थ अथॉरिटी से जारी हुआ हो या दसवीं का सर्टिफिकेट पेश किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि पैंशनरों की सुविधा के लिए यह संशोधन किया गया है क्योंकि पैंशनरों को स्कूल सर्टिफिकेट पेश करने के लिए दिक्कत पेश आती थी।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और बुढ़ापा पैंशन, विधवा और बेघर निराश्रित महिलाओं, आश्रित बच्चों और अपंग व्यक्तियों के लिए पैंशन प्रणाली को पूरी तरह प्रभावशाली और पारदर्शी बनाया गया है।