CHANDIGARH, 24 FEB: भ्रष्टाचार के खि़लाफ़ सख़्त कदम उठाते हुए ख़ाद्य और सिवल सप्लाई विभाग पंजाब की तरफ से मैस. ओंकार राइस ग्राम उद्योग यूनिट-2 गाँव चैहलां, अमलोह ज़िला फतेहगढ़ साहिब की तरफ से जाली दस्तावेज़ जमा करवा के अपनी मिलिंग कपैस्टी बढ़ा कर रजिस्ट्रेशन करवाने का मामला ध्यान में आने के बाद कस्टम मिलिंग पॉलिसी 2022-23 के अनुसार कार्यवाही करते हुए इस मिल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
प्रवक्ता की तरफ से दी जानकारी अनुसार विभाग की तरफ से मैस. ओंकार राइस ग्राम उद्योग यूनिट-2 गाँव चैहलां के हिस्सेदारों के खि़लाफ़ एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई है। उक्त मिल के हिस्सेदार अन्य सात मिलों में भी हिस्सेदार थे और विभाग की तरफ से कस्टम मिलिंग पॉलिसी 2022-23 के अनुसार कार्यवाही करते हुए इन सात मिलों को भी डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। इन मिलों में रखे धान को दूसरी मिलों में शिफ्ट करने के हुक्म जारी कर दिए गए हैं।