भगौड़े होने की अदालती कार्रवाई के कारण विजीलैंस ब्यूरो के समक्ष किया आत्मसमर्पण
CHANDIGARH, 2 JAN: राज्य की अनाज मंडियों में हुए करोड़ों रूपये के ढुलाई सम्बन्धी टैंडर घोटाले के भगौड़े मुलजिम इन्द्रजीत सिंह इन्दी को पंजाब विजीलैंस ब्यूरो द्वारा आज उस समय गिरफ़्तार कर लिया गया जब उसने लुधियाना स्थित ब्यूरो के दफ़्तर में आत्म-समर्पण किया।
यह मुलजिम पूर्व ख़ाद्य एवं सिवल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु के साथ प्राईवेट तौर पर निजी सहायक (पी.ए.) के तौर पर काम करता रहा है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो की तरफ से चलाई गई कानूनी कार्यवाही के कारण उसे अंदेशा था कि अदालत उसे इस घोटाले में भगौड़ा (पी. ओ.) घोषित कर सकती है क्योंकि विजीलैंस ब्यूरो ने पहले ही उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही शुरू कर दी थी और उस केस की अगली सुनवाई 04-01-2023 को निर्धारित की गई थी। उसे कल लुधियाना की समर्थ अदालत में पेश किया जायेगा।
अन्य जानकारी देते हुये प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो की तरफ से पहले ही ठेकेदार तेलू राम, जगरूप सिंह, सन्दीप भाटिया और गुरदास राम एंड कंपनी के मालिकों/भाईवालों के साथ-साथ पंजाब ख़ाद्य एवं सिवल सप्लाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के इलावा अलग-अलग अनाज मंडियों में लेबर और ढुलाई के टैंडर अलाट करने के लिए सम्बन्धित खरीद एजेंसियों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध आई. पी. सी. की धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7,8,12,13(2) के अंतर्गत एफ. आई. आर. नम्बर 11 तारीख़ 16-08-2022 के अधीन मुकदमा दर्ज किया गया था।
प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में मुलजिम तेलू राम, पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, पूर्व मंत्री के निजी पी. ए. पंकज कुमार उर्फ मीनू मल्होत्रा, कृष्ण लाल धोतीवाला और अनिल जैन (दोनों आढ़तियों) को पहले ही गिरफ़्तार किया जा चुका है और इस समय सभी न्यायिक हिरासत में हैं। इसके इलावा विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से पहले ही लुधियाना की समर्थ अदालत में भारत भूषण आशु, तेलू राम और कृष्ण लाल के विरुद्ध सप्लीमैंटरी चालान पेश किया जा चुका है।
विवरण देते हुये प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस केस में कठिन पड़ताल और सबूतों की जांच के दौरान यह बात सामने आई कि उक्त दोषी भारत भूषण आशु के पास पी. ए. के तौर पर काम कर रहा था और विजीलैंस ब्यूरो को 24-08-2022 को एक गुप्त सूचना मिली थी कि भारत भूषण आशु की गिरफ़्तारी के उपरांत, दोषी इंद्रजीत इन्दी को किसी अज्ञात व्यक्ति से गहने, दस्तावेज़ आदि का बैग मिला था जो वह आशु के घर से 22- 08- 2022 को लेकर आया था। इस बैग को हासिल करके इन्दी इसको अज्ञात टिकाने पर छिपाने के लिए फ़रार हो गया। पड़ताल के उपरांत पता लगा कि यह घटना सी. सी. टी. वी. कैमरों में कैद हो गई थी, जिसके उपरांत इंद्रजीत इन्दी को 26- 08-2022 को उक्त मुकदमे में मुलजिम के तौर पर नामज़द किया गया। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले की आगे जांच जारी है।