UVM ने हाउसिंग बोर्ड से की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर फीस तर्कसंगत किए जाने की मांग

कार्यकारी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

CHANDIGARH, 23 DECEMBER: उद्योग व्यापार मंडल (UVM) चंडीगढ़ ने हाउसिंग बोर्ड की ऑक्शन अथवा टेंडर के आधार पर बेची गई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर चार्ज की जाने वाली ट्रांसफर फीस को अत्याधिक बताया है तथा इसे तर्कसंगत किए जाने की मांग की है। UVM के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन तथा कोऑर्डिनेटर चिराग अग्रवाल ने इस संबंध में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यशपाल गर्ग को ज्ञापन भी दिया है।

कैलाश चन्द जैन व चिराग अग्रवाल का कहना है कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड एक बूथ की ट्रांसफर फीस के नाम पर सात लाख रुपये अथवा मार्केट वैल्यू का 7%, जो अधिक हो वसूल करता है। इतना ही नहीं, पब्लिकेशन चार्जेस भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से दोगुना वसूल करता है। इसके विपरीत सम्पदा कार्यालय ऑक्शन वाले बूथ की ट्रांसफर फीस ₹400 प्रति वर्ग गज के हिसाब से चार्ज करता है। इसी प्रकार एस्टेट ऑफिस द्वारा एससीएफ व एससीओ की ली जाने वाली ट्रांसफर फीस भी 600/-रु तथा 800/-रु प्रति वर्ग गज है , लेकिन चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड अत्यधिक फीस वसूल कर रहा है, जो कि सरासर गलत है तथा व्यापारियों के साथ धक्केशाही है।

UVM के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशपाल गर्ग से भी मुलाकात की थी तथा उन्हें सारी सच्चाई से अवगत कराया था तथा कहा था कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को भी चंडीगढ़ प्रशासन के दिनांक 3.8.2003 के आदेशानुसार ही ट्रांसफर फीस लेनी चाहिए, न कि मनमर्जी करनी चाहिए। सीईओ यशपाल गर्ग ने इसके लिए सहमति जताई तथा आश्वासन दिया कि मामले को बोर्ड की मीटिंग में लाकर फीस तर्कसंगत करवाई जाएगी।

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