हरियाणा परिवहन विभाग ने पुराने टैक्स के मामलों के निपटान के लिए भुगतान योजना जारी की

CHANDIGARH, 13 OCTOBER: हरियाणा परिवहन विभाग ने पुराने टैक्स के मामलों के  निपटान करने के लिए भुगतान योजना जारी की है।

विभाग के प्रवक्ता ने आज इस संबंध में बताया कि विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हरियाणा मोटरयान कराधान अधिनियम, 2016 (2016 का 24) की धारा 16 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकमुश्त निपटान के रूप में पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 16) के अधीन 31 मार्च, 2017 तक देय आबकारी तथा कराधान विभाग द्वारा यथा निर्धारित यात्री तथा माल कर के बकायों पर प्रोद्भूत ब्याज तथा जुर्माना राशि में छूट देने का प्रावधान किया गया है। अब योजना का लाभ लेने के लिए अधिसूचना की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर मूल राशि का 25 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होगा।

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