CHANDIGARH, 12 OCTOBER: चौगिरदे की देखभाल और दीवाली समेत त्योहारों के अवसर पर लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायतों के प्रकाश में पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्यौगिकी विभाग द्वारा पटाख़े चलाने की समय-सीमा सम्बन्धी हिदायतें जारी करते हुए इनकी सख्ती से पालना के लिए जि़ला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। आज यहाँ जानकारी देते हुए पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया कि दीवाली वाले दिन 24 अक्तूबर को राज्य में दो घंटे रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाख़े चलाए जा सकेंगे। इसके साथ ही केवल ग्रीन पटाख़ों की खरीद एवं बिक्री और चलाए जाने की आज्ञा दी है। लिथियम, बेरियम आदि ज़हरीले रसायनों वाले पटाख़े और लड़ी वाले पटाख़ों पर पूर्ण पाबंदी है। इसके अलावा आधिकारित स्थानों पर पटाख़ों की खरीद एवं बिक्री की इजाज़त दी गई है। मीत हेयर ने आगे बताया कि दीवाली के अलावा 8 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व वाले दिन भी सुबह 4 बजे से 5 बजे तक एक घंटा और रात 9 से 10 बजे तक एक घंटा पटाख़े चलाए जाने की इजाज़त होगी। 25-26 दिसंबर क्रिसमस की आधी रात 11.55 से 12.30 तक 35 मिनट और नए वर्ष के अवसर पर 31 दिसंबर-1 जनवरी की आधी रात 11.55 से 12.30 तक 35 मिनट पटाख़े चलाए जाने की आज्ञा दी गई है।