CHANDIGARH, 21 SEPTEMBER: रेरा अधिनियम की अवहेलना करने पर रेरा गुरूग्राम ने वाटिका के ‘वाटिका इंडिया नेक्स्ट टू‘ नामक प्रोजेक्ट में खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाटिका प्रोमोटर ने इस प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा सरकार से सन 2013 से लाइसेंस प्राप्त किया था और उसके बाद अगस्त 2022 में रेरा में पंजीकरण के लिए आवेदन किया जिसमें नियमानुसार कई दस्तावेजों तथा रजिस्ट्रेशन फीस पूरी नही भरने की कमी पाई गई। हरियाणा में रेरा का गठन जुलाई 2017 मे हो गया था ,उसके बावजूद भी वाटिका प्रमोटर ने रेरा में समय पर पंजीकरण करवाना उचित नही समझा और आवेदन करने में भी लगभग 5 साल की देरी की, वह भी अधूरे दस्तावेजों के साथ।
इस अनियमितता और ढिलाई को रेरा गुरूग्राम ने गंभीरता से लिया है और अब वाटिका प्रमोटर को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि क्यों ना उसके लिए पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदन निरस्त कर दिया जाए। रेरा गुरूग्राम के चेयरमैन डा. के के खंडेलवाल ने कहा कि ‘यदि कोई प्रमोटर अधिनियम की धारा-3 में दिए गए प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, जो अचल संपत्ति परियोजना की अनुमानित लागत का दस प्रतिशत तक हो सकता है।