CHANDIGARH, 02 SEPTEMBER: बुज़ुर्गों के कल्याण के लिए पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान वाली सरकार लगातार प्रयास कर रही है और बुज़ुर्गों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को और बढिय़ा तरीके से लागू करने के लिए एन.जी.ओज रजिस्टर्ड, स्व-इच्छुक संस्थाएं/ ट्रस्ट/रेड क्रास सोसायटी की भी मदद ली जा रही है। इस सम्बन्धी इच्छुक संस्थानों से 25 सितम्बर तक आवेदन की मांग की गई है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास संबंधी मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा बुज़ुर्गों की कल्याण योजनाओं को और बेहतर ढंग से लागू करने के लिए ग़ैर- सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) से सहायता ली जाती है। जिसके बदले ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
उन्होंने बताया कि बठिंडा, फ़तेहगढ़ साहिब, जालंधर, कपूरथला, पटियाला, तरन तारन, गुरदासपुर, शहीद भगत सिंह नगर, एस.ए.एस. नगर और मलेरकोटला जिलों में वृद्धाश्रम खोलने/चलाने के लिए संस्थाएं ऐसे होम को कम से कम 25 बुज़ुर्गों के लिए या 50, 100, 150 बुज़ुर्गों के लिए 12 महीने में स्थापित कर सकती हों। राज्य/ पंचायती राज/लोकल स्थानीय सरकार के अधीन या स्वैच्छिक तौर पर चलाई जा रही संस्थाओं, सरकार से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान/चैरिटेबल हस्पताल/नर्सिंग होम्ज़/मानता प्राप्त यूथ संस्थाएं अप्लाई कर सकती हैं। अनुदान लेने वाली संस्थाओं के पास अपनी बिल्डिंग और बुज़ुर्ग व्यक्तियों के लिए सीनियर सिटिजन होम्ज़ का पंजाब मैनेजमेंट स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होगा। पंजाब सरकार द्वारा लागू इस स्कीम के अंतर्गत जो कोई संस्थाएं सहायता प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं उनके द्वारा जि़ला सामाजिक सुरक्षा अफ़सर के साथ तालमेल किया जा सकता है और या शर्तें/फॉर्म/रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रक्रिया के लिए वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। अनुदान लेने सम्बन्धी चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी आवेदन हर पक्ष से मुकम्मल करके सम्बन्धित जि़ला सामाजिक सुरक्षा अफ़सर के दफ़्तर को 25 सितम्बर 2022 तक भेजी जाएं।