कैबिनेट ने अध्यादेश लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में किया संशोधन
CHANDIGARH, 1 SEPTEMBER: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। इन चुनावों में ही पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए पहली बार आरक्षण दिया जाएगा। अब यदि किसी गांव में मात्र 2 प्रतिशत भी पिछड़ा वर्ग (ए) की आबादी है तो कम से कम 1 पंचायत सदस्य जरुर बनेगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को मंत्रीमंडल की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग-ए को पंचायतीराज संस्थाओं में राजनैतिक आरक्षण के संबंध में निर्देश दिए थे। हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग-ए को इसी संबंध में आरक्षण देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था। जिसने सैंपल सर्वे करवाया और रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को हरियाणा कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2022 लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद अगले कुछ दिनों में इस आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद चुनाव आयोग को चुनाव करवाने के लिए लिखा जाएगा।