हरियाणाः जिन कालोनियों में रेगुलर बिजली कनैक्शन नहीं, उनको शर्तों के साथ मिलेगा बिजली कनैक्शन

CHANDIGARH, 29 JULY: हरियाणा में स्थापित आवासीय कालोनियों, जहां पर नियमित बिजली के कनैक्शन नहीं हैं, को बिजली निगमों द्वारा विभिन्न नियमों व शर्तों के तहत बिजली के कनैक्शन दिए जाएंगें। इसके अलावा पिछले चार महीने में 13 डेपलेपर्स को 2300 आवासीय बिजली कनैक्शन दिए गए हैं और अगले एक सप्ताह के भीतर 3 डेवलेपर्स को बिजली के नियमित कनैक्शन जारी किए जाएंगें।

यह जानकारी आज यहां मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में दी गई। इस बैठक में बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास और नगर एवं आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेन्द्र सिंह उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि आगामी 15 अगस्त, 2022 तक 4 बिल्डर्स को नियमित कनैक्शन जारी किए जाएंगें। हालांकि राज्य में डीजी सेट (जेनरेटर्स सेट) के माध्यम से नियमित बिजली की सप्लाई देने वाले बिल्डर नहीं हैं, जबकि 26 बिल्डर्स/ डेवलेपर्स  ऐसे हैं जहां बिजली लोड के मुताबिक नियमित बिजली आपूर्ति उपलब्ध नहीं हैं और डीजी सेट के माध्यम से उच्च मांग की अवधि के दौरान बिजली की आपूर्ति की जाती हैं। बैठक में बताया गया कि 12 बिल्डर्स/डेवलेपर्स को पर्याप्त बिजली लोड के अनुसार नियमित कनैक्शन जारी किए गए हैं।

बैठक में बताया गया कि हाल में बनाई गई नीति के अनुसार आरडब्ल्यूए और डेवलेपर्स द्वारा बिजली कनैक्शन हेतू राशि जमा होने की स्थिति में बिजली के कनैक्शन जारी किए जा रहे हैं।

बैठक में निर्णय लिया गया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारी नगर एवं आयोजना विभाग के अधिकारियों को नियमित बिजली कनैक्शन के मामले में डैफिशियंट बिल्डर्स/ डेवलेपर्स  की सूची मुहैया करवाएगें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नगर एवं आयोजना विभाग डैफिशियंट बिल्डर्स/ डेवलेपर्स को डिम्ड ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट व डिम्ड कम्पलींशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। इसके अलावा, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा स्थापित की गई बिजली अवरसंचना के एवज में डैफिशियंट बिल्डर्स/ डेवलेपर्स की संपति को मोनीटाइज (मुद्रीकरण)/बिक्री करके निगम राशि वसूलने का काम करेगा।

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